हिन्दू लड़की के साथ घूमना मुस्लिम युवक को पड़ गया भारी, लोगों ने बुरी तरह पीटा, अस्पताल में भर्ती

हाइलाइट्स

कुक्के सुब्रमण्य में एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ घूमने पर एक मुस्लिम व्यक्ति पर कथित रूप से किया गया हमला
कल्लुगुंडी का रहने वाला युवक अफीद (20) गुरुवार को नाबालिग लड़की को लेकर कुक्के सुब्रमण्य मंदिर आया था
अधिकारियों ने कहा कि सुलिया के एक अस्पताल में अफीद का इलाज चल रहा है

बेंगलुरु. मंगलुरु जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर कुक्के सुब्रमण्य में एक लड़की के साथ घूमने पर मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर कथित तौर पर हमला करने का मामला सामने आया है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सुब्रमण्य पुलिस (Subramanya police) ने मंगलुरु (Manglore) जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर कुक्के सुब्रमण्य में एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ घूमने पर एक मुस्लिम व्यक्ति पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस के अनुसार सुल्लिया के पास कल्लुगुंडी का रहने वाला युवक अफीद (20) गुरुवार को नाबालिग लड़की को लेकर कुक्के सुब्रमण्य मंदिर (Kukke Subramanya temple) आया था. जब वे कुमारधारा नदी के पास जा रहे थे, तब कुछ युवकों ने अंतरधार्मिक जोड़े को देखा और उनसे पूछताछ की. जब उन्हें पता चला कि लड़का और लड़की दूसरे समुदायों से हैं, तो उन्होंने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की. अधिकारियों ने कहा कि सुलिया के एक अस्पताल में अफीद का इलाज चल रहा है और सुब्रमण्य पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, जिसमें 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 323 (हमला), 324 (हमला), 307 (हत्या का प्रयास) और 365 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

घटना के कुछ घंटों बाद, प्री-यूनिवर्सिटी डिग्री के दूसरे वर्ष में पढ़ने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता ने सुब्रमण्य पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अफीद ने लड़की से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, जब वह केएसआरटीसी बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी. पिता का आरोप है कि वह काफी देर तक उसका पीछा करता रहा और उसका मोबाइल नंबर मांगता रहा. जब उसने देने से इनकार कर दिया तो उसने कथित तौर पर उसे नदी के किनारे ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया.

वहीं पुलिस ने अफीद के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 354 (बी) (यौन उत्पीड़न) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 12 (यौन हमला) के तहत मामला दर्ज किया है.

Tags: Bengaluru, Hindu, Muslim, Young man beaten

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