हाइलाइट्स
गांव लादडिया में वर्ष 2021 के हत्या मामले में फैसला.
पत्नी के कातिल पति को आजीवन कारावास की सजा.
बच्चों की गवाही पर जिला एवं सेशन कोर्ट का फैसला.
चूरू. चूरू के दुधवाखारा थानांतर्गत गांव लादडिया में मई 2021 को पति ने अपनी पत्नी की गड़ासी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी. इस हत्या के मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने आरोपी पति अमीलाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
बता दें कि दुधवाखारा पुलिस को मृतका मुकेश का शव घर की छत पर लहुलुहान हालत में पड़ा मिला था, जिसके गले पर धारदार हथियार से 2 से 3 वार किए हुए थे. 25 मई 2021 को मृतक मुकेश के पिता शिवलाल ने दुधवाखारा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी 32 वर्षीय बेटी मुकेश की शादी 15 साल पहले लादडिया गांव के अमीलाल के साथ हुई थी.
मिली जानकारी के अनुसार, अमीलाल उसकी बेटी के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा करता था. इस वजह से उसकी बेटी मुकेश 2 महीने से पीहर आई हुई थी. लेकिन, 23 मई को वह अपने ससुराल लादडिया गई थी. 25 मई को सुबह 7 बजे के करीब मुकेश के परिवार में बहन सुनीता ने सूचना दी कि रात को मुकेश को उसके पति अमीलाल ने कुल्हाड़ी से मार पीट कर हत्या कर दी.
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पिता शिवलाल ने मृतक के पति अमीलाल, जेठ महेन्द्र, जेठानी व गिरधारी नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. मामले में सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने की. मामले में 16 गवाहों को परीक्षित करवाया गया, जिनमें कातिल पिता के दो बच्चों के भी बयान हुए.
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Tags: Churu news, Court, Killed, Rajasthan news
FIRST PUBLISHED : December 15, 2022, 17:33 IST
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